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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY): एक संपूर्ण मार्गदर्शिका

12 सितंबर 2019 को शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य सबसे कमजोर किसान परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों (SMFs) के लिए है, जो योजना में सदस्यता प्राप्त करने के लिए मासिक अंशदान दे सकते हैं। इसके बदले में, केंद्रीय सरकार समान राशि का योगदान करेगी।

### PM-KMY क्या है?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) एक योगदान आधारित योजना है जिसमें किसान मासिक अंशदान के माध्यम से पेंशन फंड में योगदान करते हैं। किसान तब तक योगदान करते रहते हैं जब तक उनकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती। योजना के तहत, पेंशन प्राप्त करने के लिए 18 से 40 साल की आयु वर्ग के किसान मासिक रूप से ₹55 से ₹200 तक का अंशदान कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, पंजीकृत किसानों को ₹3,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, कुछ विशेष शर्तों के अधीन।

### योजना की विशेषताएँ

  • अंशदान की व्यवस्था: किसानों को योजना के तहत पेंशन फंड में नियमित मासिक अंशदान करना होता है, जो उनकी आयु के अनुसार ₹55 से ₹200 तक होता है। इस राशि का समान योगदान केंद्रीय सरकार भी करती है।
  • मासिक पेंशन: 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद, किसान को ₹3,000 की मासिक पेंशन प्राप्त होती है, जो उनकी वृद्धावस्था के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
  • पेंशन फंड प्रबंधन: जीवन बीमा निगम (LIC) इस योजना का पेंशन फंड प्रबंधक है। लाभार्थियों की पंजीकरण प्रक्रिया CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) और राज्य सरकारों के माध्यम से की जाती है।

### योजना का प्रभाव

अब तक, इस योजना के तहत 23.38 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है। यह योजना किसानों को वृद्धावस्था में एक स्थिर और सुरक्षित जीवन जीने के लिए आवश्यक आर्थिक समर्थन प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के माध्यम से, सरकार ने किसानों की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी है, जो उनकी वृद्धावस्था के लिए महत्वपूर्ण है। यह योजना न केवल किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाती है।

### पंजीकरण और आवेदन

फायदे उठाने के लिए किसान CSC या राज्य सरकारों के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। योजना के लिए पात्रता मानदंड और पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, किसान संबंधित अधिकारियों या आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।

सारांश में, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना की सहायता से, किसानों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलता है।

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