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म.प्र. के सभी गाँव में निवास करने वाली , एंव गाँव की पाठशाला में नियमित अध्ययनोपरंत 12 वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओ को रुपए 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये रुपये 5000/- की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी । इंजिनियरिंग तथा मेडिकल छात्राओं के लिये 750/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए रुपये 7500/- की वार्षिक सहायता दी जाती हैं। यह योजना मात्र स्नातक स्तर तक अध्ययनरत छात्राओं के लिये ही है।
Procedure / method of gaining the benefits of schemes
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत स्तर पर गॉव की बेटी का प्रमाण-पत्र जारी करेगी, जिसमें उनके प्राप्तांक, ग्राम, ब्लाक व जिले का उल्लेख होगा। छात्रा द्वारा जिसमें वर्ष 12 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो उसी वर्ष उच्च शिक्षा में प्रवेशित होना अनिवार्य
Conditions for availing the benefits of schemes
जाति बंधन नहीं हैं , केवल कन्याओ की उच्च शिक्षा हेतु, शासकीय/अनुदान प्राप्त संस्था में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश जरूरी। प्रवेशित छात्रा द्वारा ऎसी अनुदान अप्राप्त अशासकीय संस्था जो शासकीय संस्था से 5कि.मी. परिधि से दूर होनें पर पात्रता होगी ।

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